हत्या के मामले में 4 साल बाद आया फैसला


अदालत के फैसले पर पीड़ित परिवार ने जताई खुशीबाँदा। हत्या के मामले में बांदा न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। पिता-पुत्र सहित तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ-साथ आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। अदालत के फैसले पर पीड़ित परिवार ने बेहद खुशी जताई है। पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल ने बताया कि वर्ष-2020 में जनपद के थाना बदौसा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जमुनियापुरवा निवासी उमादत्त की विगत 12 जनवरी 2020 को गांव के ही छेदीलाल पुत्र जगन्नाथ,खुशीलाल उर्फ आनंद यादव पुत्र छेदीलाल व लालजी उर्फ जयनारायण पुत्र गेंदालाल यादव द्वारा मारपीट कर नृशंस हत्या कर दी थी । इस सम्बन्ध में मृतक के पुत्र रामभजन यादव की तहरीर पर थाना बदौसा किया गया था। जिसकी विवेचना निरीक्षक नरेश प्रजापति द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था । अभियोजक श्रवण तिवारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचान तथा पैरोकार आरक्षी राहुल वर्मा के अथक प्रयासों के चलते न्यायालय द्वारा तीनों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
अभियुक्त-