हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को हुई उम्र कैद

वर्ष 2014 में गोली मारकर एक व्यक्ति को उतारा था मौत के घाट

मुकदमे में एसपी ने कराई प्रभावी पैरवी

UP TIMES NEWS- गोली मारकर हत्या करने के मामले में बांदा न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत में दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में वर्ष-2014 में थाना बिसण्डा क्षेत्र में व्यक्ति को गोली मारकर हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि थाना बिसण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अकौना में विगत 25 मार्च 2014 की रात्रि को बन्धुवा पुत्र चुनबुद्दा की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सम्बन्ध में मृतक की बहु द्वारा दी गई तहरीर पर थाना बिसण्डा में मुकदमा अपराध संख्या 102/14 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश द्वारा की गई। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए 24 जुलाई 2014 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। अभियोजक सुशील तिवारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचान तथा पैरोकार आरक्षी राजन के अथक प्रयासों से दोनों अभियुक्तों रामबाबू पुत्र मेवालाल तथा बिंदाप्रसाद पुत्र रामकृपाल निवासीगण अकौना थाना बिसण्डा को सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा से दण्डित कराया गया।

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