शराब में जहर मिलाने के मामले में दो अभियुक्त दोषी करार

न्यायालय ने अभियुक्तों को सुनाई उम्र कैद की सजा

एसपी द्वारा मुकदमे में कराई गई प्रभावी पैरवी

UP TIMES NEWS- शराब के साथ जहर मिलाकर पिलाकर हत्या करने के मामले में बांदा न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के अलावा जुर्माने से भी दंडित किया है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में वर्ष-2017 में थाना तिन्दवारी क्षेत्र में एक युवक को शराब में जहर मिलाकर हत्या करने वाले 02 अभियक्तों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्मानें की सजा से दण्डित कराया गया। एसपी बांदा पलाश बंसल ने बताया कि थाना तिन्दवारी क्षेत्र परसौडा के रहने वाले शिवसागर पुत्र राजाभईया ने 12 सितंबर 2017 को थाना तिन्दवारी पर सूचना दी कि मेरे भाई को गांव के काशी प्रसाद व गुमान वर्मा ने शराब में जहर मिलाकर हत्या कर दी। इस सम्बन्ध में थाना तिन्दवारी में मुकदमा अपराध संख्या 183/17 धारा 302/34/328/120 (बी) भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राकेश सरोज द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए 07 जनवरी 2019 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्रवण तिवारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचान तथा पैरोकार आरक्षी मुकेश वर्मा के अथक प्रयासों से दोनों अभियुक्तों काशी प्रसाद पुत्र बिंदा प्रसाद तथा गुमान वर्मा पुत्र देवीचरन निवासीगण परसौडा थाना तिन्दवारी को सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्मानें की सजा से दण्डित कराया गया। इधर अदालत के फैसले पर पुलिस परिवार में बेहद खुशी जताई है।

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