हत्या के मामले में पति सहित तीन को हुई उम्र कैद

वर्ष 2020 में पति ने साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर की थी पत्नी की हत्या

दहेज उत्पीड़न के मामले सास भी दोषी करार,हुई सजा

UP TIMES NEWS

BANDA- विगत चार साल पहले साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर पत्नी की हत्या करने के मामले में अदालत ने पति सहित तीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वही दहेज उत्पीड़न के मामले में सास को भी न्यायालय ने दोषी कर दिया है।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध कराई जा रही सजा दिलाए जाने की पैरवी की मुहिम में वर्ष-2020 में थाना बदौसा क्षेत्र में अपनी पत्नी को गोली गोली मारकर हत्या करने वाले पति व उसके अन्य 02 साथियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही सास को 02 वर्ष के कारावास व कुल 56 हजार के जुर्माने से दण्डित कराया गया। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि थाना अतर्रा क्षेत्र की रहने वाली मतिया पत्नी स्व0 रामभवन ने विगत 12 अक्टूबर 2020 को थाना बदौसा पर सूचना दी कि उन्होने अपनी पुत्री सुनीता की शादी थाना बदौसा क्षेत्र के ग्राम बंगाली पुरवा निवासी भैरवदीन पुत्र स्व भवनिया से की थी। जिसको उसके ससुरालवालों ने दहेज के लिये प्रताड़ित कर 12 अक्टूबर 2020 को मार कर फेक दिया। इस सम्बन्ध में थाना बदैसा में मुकदमा अपराध संख्या 105/20 धारा 498ए/304बी भादवि 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अतर्रा सत्यप्रकाश शर्मा द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में पाया गया कि मृतिका के पति भैरवदीन द्वारा बताया गया था कि मैं अपनी पत्नी से बहुत तंग आ गया था उसने मेरे ऊपर भरण-पोषण का मुकदमा दायर कर दिया था और वह मेरे साथ नहीं रहती थी और मेरी बच्ची को भी मुझसे अलग कर अपने मायके में रख रही थी जिससे हमने अपने 02 अन्य साथियों के साथ मिलकर 11 अक्टूबर 2020 की रात्रि को गोली मारकर हत्या कर दी थी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 22 नवंबर 2020 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। विशेष लोक अभियोजक महेन्द्र द्विवेदी व विमल सिंह द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी योगेन्द्र सिंह तथा पैरोकार आरक्षी राहुल के अथक प्रयासों से 03 अभियुक्तों भैरवदीन उर्फ भैरमदीन पुत्र स्व भवनिया निवासी बंगाली पुरवा कस्बा व थाना बदौसा, लाला कुशवाहा पुत्र रामऔतार निवासी बछनी पुरवा थाना अतर्रा, रमेश पुत्र रामकिशुन निवासी चन्द्रनगर थाना बदौसा को सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर सास रानी पत्नी स्व0 भवनिया निवासी बंगाली पुरवा कस्बा व थाना बदौसा को 02 वर्ष के कारावास व कुल 56 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। एसपी पलाश बंसल ने कहा कि आगे भी अपराधियों को सजा दिलाए जाने की मुहिम जारी रहेगी।

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