वर्ष 2017 में आरोपी ने पिता तथा सौतेले भाई पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर की थी हत्या
जनपद के तिंदवारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भिड़ौरा गांव में हुई थी सनसनीखेज वारदात
UP TIMES NEWS- बांदा जिले में विगत 8 साल पहले पिता तथा सौतेले भाई को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ न्यायालय ने जुर्माने से दंडित किया है।
एसपी पलाश बंसल ने बताया कि थाना तिन्दवारी क्षेत्र के ग्राम भिंडौरा के रहने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने पिता व सौतेले भाई को दिनांक 29.09.2017 को मारपीट करते हुए पेट्रोल डालकर जिन्दा जला दिया था। जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई । इस सम्बन्ध में मृतक रामखेलावन की पत्नी पूनम सिंह की तहरीर पर थाना तिन्दवारी पर मु0अ0सं0- 187/17 धारा 302/323/452/504 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालिन प्रभारी निरीक्षक प्रतिमा सिंह के द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था । अभियोजक श्रवण तिवारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचान तथा अमित कुमार तथा पैरोकार आरक्षी मुकेश वर्मा के अथक प्रयासों से न्यायालय द्वारा अभियुक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह पुत्र रामखेलावन निवासी भिंडौरा थाना तिन्दवारी को सश्रम आजीवन कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। एसपी पलाश बंसल ने कहा कि अपराधियों को सजा दिलाए जाने की मुहिम आगे भी जारी रहेगी।