हत्या करने के बाद आरोपी ने आंगन में गाड़ दिया था शव
गलत नामजदगी होने के चलते तीन आरोपी हो चुके थे बरी
UP TIMES NEWS- बांदा जिले के गिरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालक का अपहरण करने के बाद हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में गिरवां क्षेत्र में 06 वर्षीय बालक का अपहरण कर हत्या करने वाले अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि थाना गिरवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सहेवा में 06 वर्षीय बालक मातृदत्त उर्फ भोला पुत्र राजू दिनांक 09.08.2010 की शाम खेलते समय कहीं लापता हो गया था । इस सम्बन्ध में थाना गिरवां पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी बाद में पिता की गुमशुदा के बाबा की तहरीर पर 03 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओ में अभियोग मु0अ0सं0 116/10 पंजीकृत किया गया था । उक्त अभियोग में विचारण के उपरांत न्यायालय द्वारा तीनों नामजद अभियुक्तों को वर्ष 2017 में बरी कर दिया गया था । गुमशुदा के पिता राजू द्वारा वर्ष 2019 में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि बरी हुए लोगों की बजाय गांव के ही एक अन्य व्यक्ति रंगीलाल भुर्जी पुत्र गिल्ला निवासी सहेवा थाना गिरवां जनपद बांदा ने बच्चे का अपहरण किया था तथा उसकी हत्या कर शव को अपने घर के आँगन में गाड़ दिया है । प्रकरण में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रंगीलाल के आँगन की खुदाई में बच्चे का कंकाल बरामद हुआ। जिसकी शिनाख्त बच्चे के माता-पिता द्वारा की गई । प्रकरण में विवेचना के उपरांत धारा 302/364/201 भादवि में विवेचक उप निरीक्षक अरविन्द कुमार द्वारा दिनांक 05.10.2019 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक प्रमोद कुमार द्विवेदी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी अमित राजपूत तथा पैरोकार आरक्षी सत्यजीत के अथक प्रयासों से अभियुक्त को न्यायालय बांदा द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये जुर्मानें की सजा से दण्डित कराया गया है।