बाँदा-उगाही करने के मामले में पंचायत मित्र के विरुद्ध एफआईआर के आदेश

ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम ने लिया एक्शन

मुकदमा दर्ज करने के निर्देश देने के साथ डीएम ने संविदा समाप्त करने के भी दिए आदेश

UP TIMES NEWS- योजनाओं के नाम पर उगाही करने के मामले में डीएम ने पंचायत मित्र के विरुद्ध कड़ा एक्शन लिया है। एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने के साथ जिलाधिकारी ने संविदा समाप्त करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब हो कि ग्राम ऐला ब्लाक महुआ के ग्रामवासियों के द्वारा जनसुनवाई के दौरान विकास खण्ड महुआ के ग्राम ऐला के ग्राम पंचायत मित्र (ग्राम रोजगार सेवक) द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में उत्कोच लेने की शिकायत की गयी एवं एक वीडियो प्रस्तुत किया गया था। साक्ष्य दिखाने के साथ गांव वालों ने पंचायत मित्र पर वसूली के अनगिनत आरोप लगाए थे। शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी जे रीभा द्वारा परियोजना निदेशक डीआरडीए एवं जिला पंचायतराज अधिकारी की जाँच टीम गठित की गयी। जाँच टीम द्वारा शनिवार को ग्राम में जाकर ग्रामवासियों के बयान लेकर प्रकरण की जाँच की गयी। जिसमें विष्णु ग्राम पंचायत मित्र (ग्राम रोजगार सेवक) ग्राम पंचायत ऐला विकास खण्ड महुआ शासकीय कार्यों में अवैध धनराशि वसूली में लिप्त होने का दोषी पाया गया। जाँच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत मित्र (ग्राम रोजगार सेवक) के विरूद्ध डीएम जे रीभा ने एफआईआर दर्ज कराये जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त डीएम ने ग्राम रोजगार सेवक की सेवा समाप्ति की कार्यवाही के आदेश निर्गत किए हैं। डीएम जे रीभा ने कहा कि
शासन की जनहितकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में ग्राम रोजगार सेवक द्वारा उत्कोच लेने जैसा कृत्य कारित किया गया है। जिसमें ग्राम के पंचायत सचिव की लापरवाही एवं अनुत्तरदायित्वविहीन कार्यशैली के लिए ग्राम ऐला विकास खण्ड महुआ के पंचायत सचिव के विरूद्ध अनुशासनात्क कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है। डीएम जे रीभा ने मातहतो को साफ चेतावनी दी है कि अगर योजनाओं के नाम पर किसी ने उगाही की तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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