पिता-पुत्र की लाखों की संपत्ति कुर्क

गैंगस्टर एक्ट के तहत बाँदा पुलिस का कार्यवाही का बड़ा एक्शन

गैंग लीडर विपुल त्यागी के गिरोह पर जारी कार्यवाही की सख्ती

UP TIMES NEWS- गैंगस्टर के मामले में चर्चित खनन माफिया विपुल त्यागी के गैंग के सदस्यों पर बांदा पुलिस ने कार्यवाही का एक और बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने गैंग के सदस्य तथा पिता-पुत्र लाखों की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की है।
प्रदेश में माफियाओं व मोरम का अवैध खनन कर सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाने वाले अभियुक्तों पर कड़ी कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से मोरम का खनन कर संम्पति का अर्जन करने तथा सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में बांदा पुलिस द्वारा जनपद फतेहपुर के थाना हुसैनगंज क्षेत्र के रहने वाले पिता,पुत्र के द्वारा आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 36.75 लाख रुपए की अवैध सम्पत्ति को कुर्क की है। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि अभियुक्त गिरोह बनाकर मोरम का अवैध खनन एवं परिवहन कर सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व की क्षति पहुँचायी जा रही थी । इस संबंध में थाना पैलानी पर मु0अ0सं0 166/2021 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनिज अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों द्वारा लगातार समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से धन अर्जन किया जा रहा था। अभियुक्तों की लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस द्वारा थाना पैलानी पर मु0अ0सं0 04/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत करते हुए गैंग चार्ट तैयार की गई थी। जिसका सरगना उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का रहने वाला विपुल त्यागी है।मुकदमें की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना पैलानी सुखराम सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी। कार्यवाही के क्रम में 02 विवेक सिंह सेंगर पुत्र संतोष कुमार व संतोष कुमार पुत्र रामसोहावन निवासी बेरा गढीवा थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर की आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी। जिला मजिस्ट्रेट जे रीभा द्वारा अवैध रुप से अर्जित संपत्ति की कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट की 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी पिता-पुत्र की कुल 36 लाख 75 हजार कीमत के दो ट्रकों को कुर्क किया गया है। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि इसी अभियोग में विगत 1 जून को मो0 रजा हुसैन पुत्र इसरार अली निवासी मोहल्ला शेखन कस्बा व थाना ललौली जनपद फतेहपुर,हलीम खान पुत्र घुरु खान निवासी सलीहाबाद थाना ललौली जनपद फतेहपुर व मोहम्मद शेखू खान पुत्र घुरु खान निवासी ग्राम सलीहाबाबा थाना ललौली जनपद फतेहपुर, की अवैध रुप से अर्जित की गई 85 लाख 71 हजार 500 रुपये की सम्पत्ति कुर्क की जा चुकी है। एसपी पलाश बंसल ने कहा कि कार्यवाही का शिकंजा आगे भी जारी रहेगा।

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