कोर्ट ने सात-सात साल की सजा सुनाने के साथ जुर्माने से किया दंडित
UP TIMES NEWS- महिला का अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माने से दंडित किया है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर चलाए जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 64/12 धारा 366 भादवि की प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरुप शुक्रवार को न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों दिलीप सिंह पुत्र कल्लू सिंह निवासी बेर्रांव थाना बबेरु व पुष्पेन्द्र सिहं पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी अमलोहरा थाना बिसण्डा को 07-07 वर्ष के कारावास व 05-05 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि महिला के अपहरण के मामले में अदालत द्वारा आरोपियों को सजा के अलावा जुर्माने से दंडित किया गया है। एसपी ने कहा कि अन्य मुकदमों में भी पैरवी कराई जा रही है। ताकि अपराधियों को दंडित कराया जा सके। वहीं पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके।