पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते तीन माह के भीतर अदालत ने सुनाया अहम फैसला
ठोस साक्ष्य संकलित करने के साथ एसपी ने कराई मुकदमे में अहम पैरवी
UP TIMES NEWS- तीन वर्षीय बालिका के साथ दुराचार करने तथा उसकी हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले पर पीड़ित परिवार ने बेहद खुशी जताई है।
एसपी पलाश बंसल ने बताया कि जनपद के चिल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकला गांव निवासी सुनील निषाद पुत्र लोटन निषाद विगत 3 जून को पड़ोसी तीन वर्षीय बालिका को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ लिवा ले गया था। साथ निभा जाने के बाद डीघवट गांव स्थित जंगल में ले जाकर उसके साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया था। दरिंदगी करने के बाद मासूम को खून से लथपथ हालत में जंगल में छोड़कर भाग आया था। पुलिस ने सुरागरसी करते हुए आरोपी सुनील को मुठभेड़ के दौरान पकड़ा था। जिसके पैर में गोली लगी थी। आरोपी की निशानदेही पर बालिका को बरामद करते हुए तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। हालत नाजुक होने के कारण उसे कानपुर रेफर कर दिया गया था। जहां 15 दिन बाद इलाज के दौरान बालिका की मौत हो गई थी। मुकदमे में साक्ष्य एकत्रित करते हुए विवेचक संदीप कुमार तिवारी ने आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे में एसपी पलाश बंसल द्वारा प्रभावी पैरवी कराई गई। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। वही विगत दिनों डीएम जे रीभा तथा एसपी पलाश बंसल के निर्देशन पर आरोपी के अवैध मकान को भी जमीदोज किया गया था। उक्त मकान मकान सरकारी जमीन में बना हुआ था।