10 साल की सजा सुनाने के साथ अदालत ने जुर्माने से किया दंडित
कोतवाली बबेरू क्षेत्र के पाली गांव का रहने वाला है आरोपी
यूपी न्यूज टाइम्स। दुराचार के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया है।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में वर्ष-2018 में थाना बबेरु क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । एसपी पलाश बंसल ने बताया कि थाना बबेरु क्षेत्रान्तर्गत एक गांव की रहने वाली महिला ने 25 जनवरी 2018 को थाना बबेरु पर सूचना दी कि ग्राम पाली के रहने वाले सोमदत्त उर्फ पप्पू पुत्र गुलाब लोध ने उसके साथ 22 जनवरी 2018 को दुष्कर्म किया गया था। तथा जान से मारने की धमकी दी गई थी । जिसके सम्बन्ध में थाना बबेरु में मु0अ0सं0 10/2018 धारा 376/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक रीतेश कुमार गुप्ता द्वारा सम्पादित की गयी थी । विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक रामकुमार सिंह व मनोज दीक्षित द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी रुबी देवी व महिला आरक्षी तनीषा कुशवाहा तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व 11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।