वर्ष 2016 में गांव के एक व्यक्ति की डंडों से पीट कर की थी हत्या
मुकदमे में एसपी ने कराई अहम पैरवी
UP TIMES NEWS- गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत में 9 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा जुर्माने से भी दंडित किया है। अदालत की फैसले पर पीड़ित परिवार ने खुशी जताई है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में वर्ष-2016 में थाना गिरवां क्षेत्र के ग्राम मकरी में व्यक्ति को लाठी-डंडो से पीटकर गैर-इरादतन हत्या करने वाले 09 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। एसपी पलाश बंसल ने बताया कि हो कि थाना गिरवां क्षेत्र के ग्राम मकरी के रहने वाले बफाती पुत्र अब्दुल शेख को गांव के ही कई लोगों ने लाठी-डंडो से मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था। जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। सम्बन्ध में मृतक के भाई सुबराती की तहरीर पर थाना गिरवां पर
रामभवन यादव पुत्र बैजू निवासी मकरी थाना गिरवां,वीरेन्द्र यादव पुत्र बैजू उर्फ बैजनाथ निवासी मकरी,जयकरन यादव पुत्र चन्द्रभान यादव निवासी मकरी, लाला यादव पुत्र शिवभवन निवासी मकरी, नन्दू पुत्र रामभवन निवासी मकरी,शिवभवन यादव पुत्र बैजू उर्फ बैजनाथ निवासी मकरी,नेता उर्फ राजबहादुर पुत्र रामभवन निवासी मकरी,पप्पू कुशवाहा पुत्र नन्दन उर्फ रघुनन्दन निवासी मकरी,नन्दन उर्फ रघुनन्दन पुत्र गरीबा निवासी मकरी के विरुद्धअभियोग मु0अ0सं0 171/16 धारा 147/304/149/323/149/325/506/149 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक राकेश पाल द्वारा सम्पादित की गयी थी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक सुशील कुमार तिवारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी देवेन्द्र सिंह तथा पैरोकार आरक्षी प्रदीप सतोइया के अथक प्रयासों से सभी अभियुक्तों को न्यायालय ADJ- प्रथम द्वारा 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को 8500-8500 रुपये ( कुल 76 हजार 500 रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। एसपी ने कहा कि अन्य लंबित मुकदमों में भी पैरवी कराई जाएगी। ताकि अपराधियों को सजा दिलाने के साथ पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सके।
