सीतापुर-जमानत के बावजूद आजम खान की नहीं होगी रिहाई

धारा बढ़ोत्तरी होने के मामले में भी करानी होगी जमानत

UP TIMES NEWS- उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद भी आजम खां जेल से रिहा नहीं होंगे। जिसकी वजह भी साफ हो गई है। रिहाई के लिए उन्हें अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा।
यूपी के सीतापुर जिला कारागार में बंद सपा नेता आजम खां को उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद भी वह रिहा नहीं हो पाए। शुक्रवार को उनकी रिहाई के कयास लगाए जाते रहे। बाद में रिहाई अटकने की एक खास वजह सामने आई है।
बताते चलें कि रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जा करने के मामले में आजम खां की जमानत अर्जी गुरुवार को मंजूर कर ली गई थी। यह मुकदमा 2021 में राजस्व निरीक्षक की तरफ से दर्ज कराया गया था। इसके बाद रामपुर में दर्ज शत्रु संपत्ति के एक मामले में विवेचना के दौरान धाराओं को बढ़ा दिया गया। अब इस मामले में आजम खा को अपनी जमानत करानी पड़ेगी। ऐसे में उनकी रिहाई फिर से अटक गई है। मामले में 20 सितंबर को आजम खां की रामपुर के एमपी- एमएलए कोर्ट में पेशी भी है। जेल अधीक्षक एसके सिंह ने बताया कि कोर्ट से रिहाई से संबंधित कोई कागजात नहीं आए हैं। मुझे आजम खां की बढ़ी हुई धाराओं के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। जेल अधीक्षक बोले की रिहाई के कागज मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा।

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