बाँदा-खाद के भंडारण में एफआईआर दर्ज

डीएम के डायरेक्शन पर एसडीएम ने डाली रेड

दुकान से बरामद हुई 27 बोरी खाद,अफसरों ने कराया सील

UP TIMES NEWS- खाद का भंडारण करने के मामले में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। प्रशासनिक टीम ने छापेमारी करते हुए एक दुकान से बड़ी तादाद में यूरिया खाद बरामद की है।

उप जिलाधिकारी सदर नमन मेहता के द्वारा उप कृषि निदेशक को फोन पर सूचित किया गयाकि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम छनेहरा लालपुर में किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से खाद का भण्डारण करने के साथ मनमानी ढंग से खाद की बिक्री की जा रही है। उप कृषि निदेशक एवं एलआईयू द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा स्थानीय निरीक्षण किया गया। जिसमें सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता / जिला कृषि अधिकारी, नायब तहसीलदार सदर हेमंत कुमार, एडीसीओ सहकारिता,लेखपाल छनेहरा एवं कांसटेबल अंकित यादव,अरविन्द दबिश देते हुए अशोक सोनी के घर से बड़ी मात्रा में खाद बरामद की है। अशोक उर्फ लल्लू सोनी पुत्र जागेश्वर सोनी के द्वारा किराये पर लिये गये कमरे में जाकर पड़ताल की गई। कमरे में ताला लगा हुआ था,खिड़की से देखने पर उर्वरक की बोरियां दिखाई दी। तत्पश्चात मजिस्ट्रेट, पुलिस एवं उपरोक्त अधिकारियों,ग्राम प्रधान एवं ग्राम के लोगों की उपस्थिति में ताला तोड़ा गया। कमरे के अन्दर 27 बोरी यूरिया सीलबन्द 01 खुली बोरी, (एचयूआरएल), एनपीके 11 बोरी सीलबन्द एवं 01 खुली बोरी, 03 बाल्टी जे०पी० चाँद जाइम, 2.5 बैग, सागरिगा (इफ्‌को) 01 बोरी 06 पैकेट सल्फर दयाल, मोनोजिंक 10 पैकेट सालासार, जर्मन पावर गोल्ड 07 पैकेट, एक वजन करने की मशीन पाई गई। इस सम्बन्ध में सहायक सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता,जिला कृषि अधिकारी बाँदा, नायब तहसीलदार सदर, सहकारिता, लेखपाल छनेहरा एवं कांसटेबल अंकित यादव, अरविन्द की उपस्थिति में सील सर्वमोहर की कार्यवाही की गई एवं सीज करके चाबी ग्राम प्रधान लियायत खा को सुपुर्द की गई। उक्त के क्रम मे अशोक उर्फ लल्लू सोनी के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है। डीएम जे रीभा ने बताया कि जनपद बाँदा में अब तक खाद भंडारण तथा कालाबाजारी की सूचना पर 148 जगहो पर छापेमारी की जा चुकी है। जिसमें से 48 दुकानदारों को स्टाकबोर्ड/रेटबोर्ड/फर्म का नाम अंकित न होने पर उन्हें नोटिस जारी की गई है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु 21 नमूने गृहीत किये गये। कृषकों को जोत / खतौनी से अधिक उर्वरक का वितरण न करने पर 03 दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त किये गये। डीएम ने बताया कि जनपद में यूरिया 5826 मै०टन, डी०ए०पी० 1688 मै०टन, एन०पी०के० 1129 मै०टन उपलब्ध है।आवश्यकता के अनुसार जनपद हेतु उर्वरकों की मांग की जा रही है, जनपद को मॉग के अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति हो रही है। जनपद हेतु आपूर्तित उर्वरकों का तत्काल आवंटन विक्रय केन्द्रों को कराते हुये कृषकों को उर्वरकों की बिकी उनकी जोत/खत्तौनी तथा बोई गई फसल के अनुसार सुचारू रूप से की जा रही है। विक्रय केन्द्रो में टोकन सिस्टम लागू किया गया है। उर्वरक की जमाखोरी, कालाबाजारी आदि को रोकने के लिये राजस्व एवं पुलिस विभाग का संयुक्त टीम गठित कर ड्यूटी लगायी गयी है। यदि किसी के द्वारा जनपद में अवैध रूप से भण्डारण या बिकी का कार्य किया गया तो उर्वरक कन्ट्रोल आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

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